FASTAG की छुट्टी,इतने किलोमीटर तक नहीं देना होगा कोई टोल टैक्स

 

नई राहत योजना का ऐलान

अगर आप अक्सर अपने वाहन से सफर करते हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद राहत भरी हो सकती है। भारत सरकार ने हाल ही में टोल नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब निजी वाहन चालकों को नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर तक यात्रा करने पर किसी भी प्रकार का टोल टैक्स नहीं देना होगा। यह नियम न केवल यात्रा को सरल बनाएगा, बल्कि वाहन चालकों के वित्तीय बोझ को भी कम करेगा।

टोल टैक्स की नई व्यवस्था

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) से लैस निजी वाहनों को अब 20 किलोमीटर तक टोल टैक्स से मुक्त किया गया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को राहत प्रदान करना है, जो रोजाना टोल प्लाजा के पास रहते हैं और काम की वजह से हाईवे का उपयोग करते हैं।

किसे मिलेगी राहत?

इस नए नियम के तहत, सभी निजी वाहन चालकों को टोल प्लाजा के आसपास 20 किलोमीटर तक यात्रा करने पर टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि, यह नियम नेशनल परमिट रखने वाले वाहनों पर लागू नहीं होगा। इस कदम से उन लोगों को बहुत फायदा होगा, जो रोजाना काम या अन्य कारणों से इन रास्तों का उपयोग करते हैं।

GNSS तकनीक का महत्व

इस नई टोल टैक्स व्यवस्था में GNSS तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जो विभिन्न मोबाइल नेविगेशन एप्लिकेशनों में उपयोग की जाती है। यह तकनीक न केवल टोल संग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाएगी, बल्कि यात्रा के समय में भी कमी लाएगी। इसके माध्यम से वाहन चालकों को अपनी यात्रा की सटीकता में सुधार करने का अवसर मिलेगा।

टोल टैक्स की गणना कैसे होती है?

टोल टैक्स की गणना कई कारकों के आधार पर की जाती है, जैसे कि वाहन का आकार और यात्रा की दूरी। भारी वाहनों, जैसे ट्रक और बसों, को कारों की तुलना में अधिक टोल टैक्स देना पड़ता है। वहीं, टू-व्हीलर वाहनों पर भारत में कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाता।

विशेष श्रेणी के वाहनों की छूट

टोल टैक्स के नियमों के अनुसार, कुछ विशेष श्रेणी के वाहनों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट मिली हुई है। इनमें आपातकालीन सेवाएं, सैन्य वाहन और सार्वजनिक परिवहन शामिल हैं। यदि इन वाहनों से टोल टैक्स लिया जाता है, तो चालक शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

24 घंटे के भीतर टोल टैक्स का नियम

NHAI के नियमों के अनुसार, यदि कोई वाहन 24 घंटे के भीतर एक ही टोल बूथ से दो बार गुजरता है, तो उसे कुल रोड चार्ज का केवल डेढ़ गुना ही भुगतान करना होगा। यह व्यवस्था उन यात्रियों के लिए राहत प्रदान करती है जो बार-बार यात्रा करते हैं।

 

इस नए नियम के तहत, निजी वाहन चालकों को टोल टैक्स में राहत मिलेगी, जिससे यात्रा अधिक सस्ती और सुविधाजनक हो जाएगी। यदि आप नियमित रूप से हाईवे या एक्सप्रेसवे का उपयोग करते हैं, तो यह बदलाव आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ऐसे में अगली बार जब आप यात्रा पर निकलें, तो इस नए नियम का भरपूर लाभ उठाएं।

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