हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला : गुटखा और तंबाकू पर एक साल के लिए प्रतिबंध
हरियाणा में गुटखा और पान मसाला पर नया बैन
हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गुटखा और पान मसाला पर एक साल के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत लिया गया है और इसका उद्देश्य तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के सेवन से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है। सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश का विवरण और कार्यान्वयन
हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी करते हुए आदेश दिया है कि अब प्रदेश में गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री, निर्माण, भंडारण और वितरण पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाएगी। यह प्रतिबंध पूरे राज्य के लिए लागू होगा और इसके पालन के लिए सभी जिला उपायुक्त (DC), पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन और खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
आदेश के प्रमुख बिंदु :
1. प्रतिबंध की अवधि : गुटखा और पान मसाला पर एक साल तक का प्रतिबंध लगाया गया है।
2. अधिकारियों को निर्देश : सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन और खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं।
3. कानूनी आधार : यह आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जारी किया गया है, जो कि तंबाकू उत्पादों के स्वास्थ्य पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।
पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध
हरियाणा सरकार द्वारा गुटखा, पान मसाला और तंबाकू पर पहले भी प्रतिबंध लगाया गया था। 7 सितंबर 2023 को भी इसी तरह का आदेश जारी किया गया था, जिसे अब एक बार फिर से बढ़ाया गया है। सरकार का यह कदम तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए उठाया गया है।
स्वास्थ्य और सामाजिक प्रभाव
गुटखा और पान मसाला जैसे तंबाकू उत्पादों के सेवन से कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, और अन्य गंभीर बीमारियाँ। इस प्रकार के प्रतिबंध का उद्देश्य इन समस्याओं के फैलाव को नियंत्रित करना है और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है।
आदेश के सामाजिक प्रभाव :
1. स्वास्थ्य में सुधार : प्रतिबंध से लोगों की तंबाकू के सेवन की आदतें कम होंगी, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होगा।
2. स्वास्थ्य जागरूकता : यह आदेश लोगों को तंबाकू के सेवन के खतरों के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास है।
3. कानूनी अनुपालन : अधिकारियों द्वारा सख्त निगरानी और कानून का पालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे प्रतिबंध को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।
हरियाणा सरकार के इस कदम को एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा सकता है, जो राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देती है। यह प्रतिबंध निश्चित रूप से तंबाकू के सेवन को कम करने और लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेगा।